न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया

जनपद एटा आज दिनांक 18.09.2024 को जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते मोटर अधिनियम के मामले में अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र फूल सिंह निवासी कादरी गेट थाना को0 फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ को मा0 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है।


1. दिनांक 28-12-2014 को घटित घटना के संबन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना बागवाला पर मुअसं 2/2015 धारा- 279, 338, 427 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2. अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 03.01.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

3. अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज दिनांक 18.09.2024 को उक्त आरोपी को मा0 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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