03 वर्ष की सजा व 25000 रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया

#एटा…
जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते “एन0डी 0पी0एस0 अधि0” के मामले में अभियुक्त मनुआ पुत्र माजिद निवासी नागल पोता थाना को0नगर जनपद एटा को मा0 एनडीपीएस0 कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष की सजा व 25000 रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है।


1 दिनांक 23-08-12 को घटित एनडीपीएस0 की घटना के संबन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना को0नगर पर मुअसं 712/2012 धारा- 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2 – अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 23.08.2012 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

3 – अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज दिनांक 13.09.2024 को उक्त आरोपि को मा0 एन0डी0पी0एस0 कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष की सजा व 25000 रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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