
एटा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के अनुपालन एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा में स्थापित मध्यस्थता केन्द्र में दिनांक 10 सितम्बर 2024 को ग्राम न्यायालय अलीगंज, एटा से प्राप्त पत्रावली मीना बेगम बनाम् रफीक खांँ अन्तर्गत धारा-12(1) घरेलू हिंसा अधिनियम, थाना-अलीगंज, एटा में मध्यस्थ श्री कन्हीलाल शर्मा के साथ श्री कमालुद्दीन, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के द्वारा दोनों पक्षकारों को एक साथ बैठाकर मीडिएशन कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षकारों ने साथ-साथ रहने की सहमति व्यक्त की और आजीवन साथ रहने को तैयार हुए। अपर जिला जज/सचिव महोदय द्वारा भी दोनों दम्पतियों समझाया गया कि आपसी मतभेद भुलाकर अपने बहुमूल्य जीवन को हसी-खुशी निर्वहन करें तथा यह भी बताया कि आपने आपसी समझौता कर मानव समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है।
इसी के साथ दम्पत्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा से ही परिवारियों के साथ ससम्मान विदा होने की अनुमति ली तथा भविष्य में इस प्रकार की कोई भूल दोबारा न हो इसका भी प्रण लिया।