पोक्सो एक्स0 कोर्ट एटा द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास

#एटा…
पोक्सो अधिनियम में मिला 03 वर्ष का कठोर कारावास
जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते “पोक्सो अधिनियम” के मामले में अभियुक्त नरेन्द्र सिंह पुत्र प्रेमपाल सिंह निवासी सकीट रोड थाना मलावन जनपद एटा को मा0 पोक्सो एक्स0 कोर्ट एटा द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया।* जिसका विवरण निम्नवत है।

1 दिनांक 09-04-21 को घटित पोक्सो अधि0 की घटना के संबन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना को0नगर पर मुअसं 102/2021 धारा- 354सी,376,386,504,506 भादवि व 4/12 12 पोक्सो अधि0 67आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2 – अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 06.08.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

3 – अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज दिनांक 05.09.2024 को उक्त आरोपि को मा0 पोक्सो एक्स0 कोर्ट एटा द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks