09 वादो में रू 12,10,000-00 (बारह लाख दस हजार) का अर्थदण्ठ अधिरोपित किया गया

एटा, जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशों के क्रम में सहायक आयुक्त(खाद्य)-।। डॉ० चमन लाल ने बताया है कि कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद-एटा में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूनें संग्रहित कर जांच हेतु खाच विश्लेषक प्रयोगशाला प्रेषित किये गये थे, जांच के पश्चात् खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी, एटा के न्यायालय में वाद दायर किये गये। जिसके क्रम में, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी, एटा सत्य प्रकाश के न्यायालय द्वारा माह अगस्त, 2024 में सम्यक विचारोपरान्त 09 वादो में रू 12,10,000-00 (बारह लाख दस हजार) का अर्थदण्ठ अधिरोपित किया गया।
उन्होनंे बताया कि खाद्य कारोगारकर्ता आमिर हंसारी पुत्र मां0 हारून पर बिना पंजीकरण हेतु 100000.00, अखलेश कुमार पुत्र रघुराज पर क्ेक हेतु 10000.00, सोनू कुमार पुत्र गुड्डू पर मिश्रित दूध हेतु 200000.00, संदीप कुमार पुत्र मानपाल सिंह पर अरहर दाल हेतु 200000.00, रिषी कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह पर मिश्रित दूध हेतु 200000.00, जमुनादास पुत्र रामस्वरूप पर मिश्रित दूध हेतु 200000.00, अंकित जैन पुत्र स्व0 राजकुमार जैन पर छही हेतु 100000.00, सत्यदेव पुत्र कृष्णमुरारी पर सेवईं हेतु 100000.00, आशीष कुमार जैन पुत्र सन्तोष कुमार जैन पर सरसों तेल हेतु 100000.00 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
उपरोक्त के अतिरिका वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह-अगस्त, 2024 तक 31 वादो को निस्तारित करते हुए माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी, एटा द्वारा रु 59,50,000-00 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, एवं माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/ ग्याय निर्णायक अधिकारी, एटा में माह-अगस्त, 2024 तक 84 व माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) में 33 वाद दायर किये गये हैं।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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