केरल व पश्चिम बंगाल के जमातियों को मिली ज़मानत, संक्रमण फैलाने और वीज़ा का उल्लंघन का लगा था आरोप

यूपी (प्रयागराज) :केरल व पश्चिम बंगाल के जमातियों को मिली ज़मानत, संक्रमण फैलाने और वीज़ा का उल्लंघन का लगा था आरोप

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करीब चार माह पूर्व 21 अप्रैल को प्रयागराज के करेली थाने के महबूबा पैलेस से गिरफ्तार 16 विदेशियों सहित 30 जमातियों में केरल के अशरफ पी के तथा 24 परगना, पश्चिम बंगाल के शहजान अली की जमानत स्वीकार कर ली है। जेल जाने के समय से लगातार अदालत बन्द होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। 21 अप्रैल को जेल भेजे जाने के बाद से आज तक उनका वारंट भी नहीं बदला गया। इस पर न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को जमानत व मुचलका दाखिल करने पर रिहा किये जाने का आदेश किया गया।

शुक्रवार को सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता के विरोध और जमातियों के वकील सय्यद अहमद नसीम( गुड्डू) को सुनकर अपर जिला जज वीरभद्र सिंह ने स्वीकार कर ली है। आरोपियों के विरुद्ध लॉक डाउन में प्रयागराज जनपद में आने एवम शाहगंज थाना क्षेत्र के मरकज़ स्थित मुसाफिर खाना में बिना प्रशासन की अनुमति के ठहरने, संक्रमण फैलाने, वीज़ा का उल्लंघन करने का आरोप था।

आरोपियों की ओर से कहा गया कि सभी विदेशियों सहित 30 जमातियों में कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं था और न ही किसी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित किया गया। कई बार की जांच में सभी आरोपियों की रिपोर्ट निगेटिव आई और किसी के द्वारा भी वीज़ा के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। विदेशी जमातियों द्वारा भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म ‘सी’ अपलोड किया गया था। पुलिस व एलआईयू को भी जानकारी दी गई थी। किसी भी आरोपी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है।

दोनों आरोपी अनुवादक हैं तथा विदेशियों की भाषा का अनुवाद करना एवं उनको गाइड करना उनका काम है। उनके विरुद्ध लगाई गई धारा 188, 269, 270, 271 आईपीसी, 3 महामारी अधिनियम तथा 14 बी,14सी विदेषियों विषयक अधिनियम का अपराध बनता ही नहीं है।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks