
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (21 मार्च) को जिला न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर में वकीलों द्वारा हड़ताल के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया और अधिवक्ता मुस्कान गुप्ता पर किए गए हमलों के मामले में स्वत: संज्ञान लिया
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने आज (21 मार्च) गौतमबुद्ध नगर के जिला न्यायालय में स्थानीय वकीलों की हड़ताल के दौरान जूनियर वकीलों द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मुद्दे पर उल्लेख किया। यह उल्लेख अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री केके वेणुगोपाल, श्री जयंत भूषण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को सूचित किया गया कि यह घटना कल (20 मार्च) हुई थी, जिसमें एक जूनियर वकील ने श्री भाटिया का बैंड छीन लिया था। एक अन्य अधिवक्ता, सुश्री मुस्कान गुप्ता, जिन्हें जिला न्यायालय परिसर के कोर्ट 8 में स्थगन लेने के लिए कहा गया था, उन्हें वकीलों के एक समूह द्वारा अपना बैंड उतारने और कोर्ट रूम से बाहर जाने के लिए कहा गया और इस प्रक्रिया में उनके साथ मारपीट भी की गई। इस तरह के व्यवहार की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने कल एक प्रस्ताव पारित किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के वकील ने भी पीठ को सूचित किया कि बीसीआई घटना का संज्ञान ले रही है। श्री भाटिया और सुश्री गुप्ता आज उल्लेख के दौरान पीठ के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित थे। पीठ ने मामले का तत्काल स्वतः संज्ञान लेते हुए जनपद दीवानी बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष, सचिव को नोटिस जारी किया सीजेआई ने अपने आदेश में निर्देश दिया
(1) गौतमबुद्ध नगर के जिला न्यायाधीश (डीजे) को यह सुनिश्चित करने के लिए कि घटना का सीसीटीवी फुटेज अगले आदेश तक सुरक्षित करे
(2) जिला न्यायाधीश घटना की एक रिपोर्ट पीठ को सौंपेंगे;
(3) जिला न्यायालय परिसर की कोर्ट 8 में मुस्कान गुप्ता के साथ हुई बदसलूकी के संबंध में प्रशासनिक कर्मचारियों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।