दिल्ली…..
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के शपथ ग्रहण का मामला

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जेल ऑथारिटी को संजय सिंह को 19 मार्च को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए संसद ले जाने की इजाजत दी
कोर्ट ने जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद में ले जाया जाए और शपथ के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से जेल में वापस लाया जाए
इस दौरान संजय सिंह मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे
संजय सिंह को किसी आरोपी, संदिग्ध या गवाह से बात करने की अनुमति नहीं होगी
संजय सिंह को इस दौरान प्रेस को संबोधित करने या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी
संजय सिंह जनवरी में दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं लेकिन अभी तक उनको शपथ नहीं दिलाई जा सकी है।