विवाह का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में पुरुष साथी पर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया जा सकता

विवाहित महिला का एक पुरुष से अफेयर हो गया। उससे दोस्ती हो गई और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। जिसके बाद महिला ने सितंबर 2020 में यह कहते हुए पुरुष पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया कि उस व्यक्ति ने ने उससे विवाह का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए हैं।* *महिला ने यह भी कहा कि उसके विवाह का वादा होने के बाद ही अपने पति को तलाक देने के लिए मुकदमा दायर किया था, लेकिन बाद में राजेश उससे विवाह करने से मुकर गया और यह दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। मामला MP के सतना का था।*

*अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक विवाहित महिला के द्वारा किसी पुरुष से विवाह का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में पुरुष साथी पर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया जा सकता। स्वयं विवाहित होने के बाद भी किसी पुरुष को विवाह का वादा करना अनैतिक है। ऐसे में विवाह संबंध न हो पाने की स्थिति में पुरुष साथी पर दुष्कर्म का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।*

*पुरुष के तरफ से केस लड़ने वाले अधिवक्ता @ashwani_dube जी थे।*

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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