एटा , जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के दिए गए निर्देशों के क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशसन/प्रवर्तन) सतेन्द्र कुमार ने बताया है कि प्रायः देखा गया है कि कृषि प्रयोज्य ट्रैक्टर / ट्राली के स्वामियों द्वारा अपने उक्त प्रकार के वाहनों का प्रयोग अन्य प्रकार के माल ढुलाई तथा यात्री वाहनों के रूप में प्रयुक्त करते हुये अवैध रूप से यात्रियों को शुल्क आदि वसूल कर ढोने का कार्य कर रहें हैं। जो कि मोटर वाहन अधिनियम में निहित प्राविधानों का पूर्णतः उल्लंघन हैं।
उक्त प्रकार के वाहनों के स्वामियों को कड़ी चेतावनी दी जाती है, कि अपने कृषि प्रयोज्य वाहनों का प्रयोग केवल कृषि कार्य हेतु ही किया जाये, अन्यथा की स्थिति में संचालित पाये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही जन सामान्य से अपील की जाती है कि कृपया आवागमन हेतु अधिकृत यात्री वाहनों में ही यात्रा करना सुनिश्चित करें।