लखनऊ।
आम सहमति से पास हुआ लिफ्ट,एस्केलेटर विधेयक

हर साल लिफ्ट और एस्केलेटर की होगी जांच
बिल्डरों को लगवाना होगा स्वचालित बचाव यंत्र
सार्वजनिक स्थलों पर लिफ्ट में लगवाने होंगे कैमरे
विद्युत सुरक्षा निदेशालय से पंजीयन कराना होगा
कार्यरत कर्मियों की शौक्षिक योग्यता बतानी होगी
लिफ्ट,एस्केलेटर के संचालन की अवधि 15 साल होगी
मानक की अनदेखी करने पर लगाया जाएगा जुर्माना।