बिजली चोरी में न्यायालय से जारी वारंट पर जेल गये चार आरोपी।


मैनपुरी बिजली चोरी के केस में न्यायालय द्वारा जारी किए गए बिना जमानती वारंट पर थाना करहल थाना बरनाल द्वारा चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से न्यायालय द्वारा जिला कारागार मैनपुरी में भेजा स्पेशल जज न्यायाधीश मीता सिंह के द्वारा गुलशन अहमद पुत्र बाबूराम निवासी मोहल्ला सराय थाना करहल पर बिल 65678 रू बकाया होने पर सितंबर 2013 में , उदयवीर पुत्र आजाद निवासी नवाटेडा थाना बरनाल पर बकाया बिल 37823 रु सितंबर 2017, रामप्रताप पुत्र नजर सिंह निवासी पहलादपुर थाना बरनाहल पर 16105 रु बिल बकाया अक्टूबर 2020 एवं शिव शंकर पुत्र किशोरी लाल निवासी पहलादपुर थाना बरनाहल पर 54620 रु बिल बकाया होने पर जेई जयदयाल ने अक्टूबर 2020 में बिल होने पर संबंधित थाने में बिजली चोरी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र आने के बाद जारी किए गए संबंध पर भी उपरोक्त चारों आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई जिस पर न्यायाधीश ईसी एक्ट मीता सिंह द्वारा गुलशन अहमद, उदयवीर, राम प्रताप और शिव शंकर के विरुद्ध बिना जमानती वारंट जारी किए गए थे जिसे संबंधित थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर 21 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जिला कारागार मैनपुरी भेजा गया चारों आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा स्पेशल एक्ट में जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर विद्युत अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि चारों अभियुक्तों ने विद्युत का बिल ,राजस्व व शमन धनराशि आज तक जमा नही की है और न्यायालय द्वारा सम्मन व वारन्ट जारी किए जाने के बाद न्यायालय भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो हो रहे है जिस पर न्यायाधीश इसी एक्ट मीता सिंह द्वारा चारों आरोपियों की जमानत मंजूर करते हुए 30-30000 की दो दो जमानती पेश करने को कहा।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks