
एटा– जनपदीय की विभिन्न थाना पुलिस द्वारा कुल 13 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है।
1.थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हाईवे पर फर्जी अधिकारी बनकर लूटपाट करने के मामले में थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुअस– 362/23 धारा 394, 412, 34, 171, 120 बी भादवि में, 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है।
2.थाना जलेसर पुलिस द्वारा फिरौती के लिए अपहरण तथा कैद करने के मामले में थाना जलेसर पर पंजीकृत “मुअस– 192/23 धारा 364a, 368 भादवि” में 03 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई।
3.थाना बागवाला पुलिस द्वारा गोतस्करी व गोकशी करने के मामले में थाना बागवाला पर पंजीकृत “मुअस– 101/23 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० एवं 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधि०” में 03 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई।
4.थाना जैथरा पुलिस द्वारा गोतस्करी व गोकशी करने के मामले में थाना जैथरा पर पंजीकृत “मुअस– 101/23 धारा 307 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधि० एवं 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधि०” 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई ।
विवरण
1.थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हाईवे पर फर्जी अधिकारी बनकर लूटपाट करने वाले 05 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।
जनपदीय स्तर पर सक्रिय रहकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए हाईवे पर फर्जी अधिकारी बनकर अवैध हथियारो के बल पर ट्रक लूट जैसी घटना कारित करने वाले (1). गैगलीडर विष्णु पुत्र कैलाश चन्द निवासी बन्थल कुतुबपुर थाना पिलुआ जिला एटा, 2.बौबी कुमार पुत्र प्रेम सिंह निवासी कुतुबपुर थाना पिलुआ जिला एटा, 3.राजेश पुत्र मनीराम निवासी भुरगंवा थाना मारहरा जिला एटा, 4.पवन कुमार पुत्र कमलेश बाबू निवासी नगला भजना थाना मारहरा जिला एटा 5.धर्मवीर सिंह पुत्र चरन सिंह निवासी नगला कलुआ थाना मारहरा जिला एटा के विरुद्ध जिलाधिकारी एटा के अनुमोदन के उपरांत थाना कोतवाली देहात पर दिनांक 01.01.2024 को मुअस0– 02/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है।
2.थाना जलेसर पुलिस द्वारा फिरौती के लिए अपहरण तथा कैद करने के मामले में 03 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।
गैंग लीडर 1.रिजवान पुत्र बुन्दैअली निवासी ग्राम मकसूदपुर उर्फ नगला आम थाना जलेसर जनपद एटा उम्र करीब 28 वर्ष 2. अंशुल पुत्र सुशील निवासी पुरदिल नगर थाना सिकंदराराऊ जनपद हाथरस उम्र करीब 19 वर्ष 3. मौ० अमरुद्दीन उर्फ बिट्टू पुत्र राजुद्दीन निवासी पुरदिल नगर थाना सिकंदराराऊ जनपद हाथरस उम्र करीब 25 वर्ष के विरुद्ध जिलाधिकारी एटा के अनुमोदन के उपरांत थाना जलेसर पर दिनांक 01.01.2024 को मुअस0– 01/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। गैंग लीडर रिजवान उपरोक्त ने अपनी गैंग के सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रखा है जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय हैं, जो फिरौती हेतु अपहरण जैसे जघन्य अपराध कारित कर भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु अवैध धन उपार्जन करते हैं।
3.थाना बागवाला पुलिस द्वारा गोतस्करी व गोकशी करने के मामले में 03 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।
गैंग लीडर 1. उस्मान अली पुत्र जाफर निवासी ठिकरी थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद व उसके सह अभियुक्तगण 2 फुरकान पुत्र खेराती निवासी मौहल्ला सिद्दीकिया कालोनी मजरा बरवारा थाना कटघर जिला मुरादाबाद मूल निवासी ग्राम ठिकरी थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद ,3. भूरा उर्फ नूरहसन पुत्र लड्डन उर्फ अनादिल निवासी चौधरी सराय नाला अलीगढ बस अड्डे के पीछे थाना को0 सम्भल जिला सम्भल (हाल पता गालिमपुर थाना असमोली जिला सम्भल ) के विरुद्ध जिलाधिकारी एटा के अनुमोदन के उपरांत थाना बागवाला पर दिनांक 01.01.2024 को मुअस0– 02/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। गैंग लीडर उस्मान उपरोक्त ने अपनी गैंग के सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रखा है जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय हैं, जो गोतस्कारी एवं गोकशी जैसे जघन्य अपराध कारित कर भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु अवैध धन उपार्जन करते हैं।
4.थाना जैथरा पुलिस द्वारा गोतस्करी व गोकशी करने के मामले में 02 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही। कृपया अवगत कराना है कि *गैंग लीडर 1. जमील पुत्र रशीद निवासी रमजानपुर थाना कादर चौक जनपद बदाँयू व उसके सह अभियुक्त 2. मौ0 हुसैन पुत्र यासीन निवासी वरवला भदौरा गली न0 4 कटघर जनपद मुरादाबाद* के विरुद्ध जिलाधिकारी एटा के अनुमोदन के उपरांत थाना जैथरा पर दिनांक 01.01.2024 को *मुअस0– 02/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट* पंजीकृत किया गया है। गैंग लीडर जमील उपरोक्त ने अपनी गैंग के सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रखा है जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय हैं, जो गोतस्कारी एवं गोकशी जैसे जघन्य अपराध कारित कर भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु अवैध धन उपार्जन करते हैं।