307 में दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत, श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली महोदय, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के संयुक्त निर्देशन में एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद बरेली महोदय के पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल, बरेली व थाना के पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 जनपद बरेली द्वारा मु0अ0सं0-706ए/2009 धारा 307 भादवि के अभियुक्त चिम्मन सिंह उर्फ सत्यवीर पुत्र टीकाराम नि0 गैनी थाना अलीगंज जनपद बरेली को दोषसिद्ध करते हुए उपरोक्त वाद में 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

विवरण निम्नवत् है। वादी श्री तिलक सिंह पुत्र मौहम्मद सिंह नि0 ग्राम गैनी थाना अलीगंज जनपद बरेली द्वारा दिनांक 07.12.2009 को थाना अलीगंज जनपद बरेली पर मु0अ0सं0-706ए/2009 धारा 307 भादवि बावत अभियुक्त द्वारा वादी के खेत में गन्ना की फसल को काटने को लेकर वादी को लाठी-डण्डों से मारना व बन्दूक से जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध पंजीकृत कराया गया था। पंजीकृत कराये गये मुकदमें में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त चिम्मन सिंह उर्फ सत्यवीर पुत्र टीकाराम नि0 गैनी थाना अलीगंज जनपद बरेली को धारा 307 भादवि में दोषसिद्ध करते हुए उपरोक्त वाद में 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

सजा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पुलिस व अभियोजन कर्मियों का विवरण-
1-श्री मुकेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध/नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विक्शन जनपद बरेली।
2-एडीजीसी श्री तेजपाल सिंह राघव, एडीजे-13 जनपद बरेली।
3-कोर्ट पैरोकार का0 अमित कुमार थाना अलीगंज जनपद बरेली।

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