साथ-साथ रहने की सहमति व्यक्त की और आजीवन एक साथ रहने का समझौता कर लिया

एटा , राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के अनुपालन एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा में स्थापित मध्यस्थता केन्द्र में दिनांक 03 अक्टूबर 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,एटा से प्राप्त पत्रावली वाद संख्या-8698/23 राजेन्द्र कुमार वनाम अनार सिंह आदि अन्तर्गतधारा 323, 504, 506, 498ए भ0द0स0 व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना मिरहची, एटा का श्री कमालुद्दीन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा एवं मध्यस्थ श्री कन्हीलाल शर्मा द्वारा दोनों पक्षकारों को एक साथ बैठाकर मीडिएशन कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनो पती व पत्नी ने साथ-साथ रहने की सहमति व्यक्त की और आजीवन एक साथ रहने का समझौता कर लिया। सचिव महोदय द्वारा दोनो पती व पत्नी को एक-दूसरे के साथ पुनः दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करने के लिये अपने परिवारीजनों के साथ ससम्मान विदा किया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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