28 माह की अवधि कारावास व 5000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया

एटा

आज दिनांक 27.09.2023 को जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते ” गैंगस्टर एक्ट” के मामले में अभियुक्त मुवीन पुत्र नईम निवासी भैसिया वाली गली थाना को0 नगर जनपद एटा को 28 माह की अवधि कारावास व 5000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है।


1 – दिनांक भिन्न भिन्न को 2/3 गैंगस्टर की घटना के संबन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना को0 नगर पर मुअसं– 712/10 धारा 2/3 गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2 – अभियोग में आरोपी को दिनांक 06.10.10 को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दिनांक 23.02.11 को मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

3 – अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज दिनांक 27.09.2023 को उक्त आरोपी को मा० स्पे0 गैंगस्टर जनपद एटा द्वारा 28 माह कारावास व 5000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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