
एटा ! राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के अनुपालन एवं जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित मध्यस्थता केन्द्र में कमालुद्दीन अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यस्थ श्रीमती डौली राघव द्वारा आज शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-23 से प्राप्त पत्रावली वाद संख्या-16256/2023 श्रीमती वसीमा वनाम जफर आदि अन्तर्गतधारा 498ए,323, 504, 506भ0द0स0 व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना जसरथपुर में दोनो पक्षों को एक साथ बैठाकर मीडिएशन कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पति पत्नी के द्वारा एक साथ रहने की सहमति व्यक्त की और आजीवन साथ रहने का समझौता कर दोनों पक्षों के परिवारियों को एक साथ ससम्मान से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विदा किया गया।