
एटा। दुष्कर्म के मामले में सपा नेता को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल उन्हें जेल में रहना पड़ेगा।
बता दें कि थाना जैथरा के एक गांव निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि आरोपी शिवपाल पुत्र सुजान सिंह निवासी केसरपुर जैथरा, साथी ओमसरन ने घर में घुसकर तमंचा के बल पर दुष्कर्म किया। मामले में दो आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेजा था। बुधवार को आरोपी शिवपाल पक्ष से अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की। दूसरी तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता योगेन्द्र कुमार ने दलील देते हुए जमानत याचिका विरोध किया। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अपर जिला जज, त्वरित न्यायालय प्रथम रामबाबू यादव ने आरोपी शिवपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।