एससी की जमीनें बेचने को अब ऑनलाइन अनुमति

एससी की जमीनें बेचने को अब ऑनलाइन अनुमति

लखनऊ, । प्रदेश में अनुसूचित जाति की जमीनों को बेचने की अनुमति अब ऑनलाइन दी जा सकेगी। राजस्व परिषद ने https//bor.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही तय सीमा से अधिक खरीदी गई जमीनों को विनियमित करने की अनुमति भी अब ऑनलाइन दी जा सकेगी।

सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था के आधार पर डीएम द्वारा अनुसूचित जाति के भूमिधर को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन बेचने, दान देने, बंधक या पट्टे पर देने की व्यवस्था की गई है। यह अनुमति 45 दिनों में देने की समय-सीमा तय की गई है। डीएम अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही इसकी अनुमति देंगे।
मोबाइल से आवेदन पर नंबर पंजीकृत करना

आवेदनकर्ता मोबाइल से आवेदन करना चाहता है तो उस नंबर को पंजीकृत करना होगा। इसके बाद ओटीपी आएगा। इसे भरने के बाद फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी होगी। एसडीएम आवेदन को जांच रिपोर्ट डीएम को अग्रसारित करेंगे। जांच के लिए तहसीलदार या नायब तहसीलदार नामित करेंगे।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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