
एटा ~ जनपदीय पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत दो अभियुक्तों के विरुद्ध की गई सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के परिदृश्य थाना अलीगंज पुलिस द्वारा दो शातिर अभियुक्तों के विरूद्ध सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।
1- गैंग लीडर मोहम्मद सलमान पुत्र मोहम्मद इरफान निवासी नागा सैयद थाना कंपिल जनपद फर्रुखाबाद का संगठित गैंग है। जिसका सदस्य शाहिद हुसैन पुत्र रियाज हुसैन उर्फ नियाज हुसैन निवासी ग्राम अलीपुर थाना नयागांव थाना अलीगंज जनपद एटा सक्रिय सदस्य है। यह अपराधी गौ पशुओं की गोकशी, गौ मांस की तस्करी करके भौतिक व बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करते हुए जिससे अपना व अपने परिवार का तस्करी करके भरण पोषण करते हैं। आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए समाज विरोधी क्रियाकलाप में रहकर अपराध कारित करते हैं जिससे आम जनता में इनका भय व आतंक व्याप्त है। जनता का कोई भी स्वतंत्र गवाह इन के विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता है तथा इनके विरुद्ध मु०अ०सं 58/20 धारा 3/58 गोवध अधिनियम वह 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम मोहम्मद सलमान शाहिद हुसैन पंजीकृत है। करीब 2 बीघा भूमि आर्थिक व भौतिक लाभ कमा कर और गौ मांस की तस्करी कर क्रय की है। जिसे धारा 14(१) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है।
2- गैंग लीडर कप्तान सिंह पुत्र हजारीलाल निवासी ग्राम अलीपुर थाना नयागांव जनपद एटा का संगठित गैंग है। जिसके सदस्य मेहंदी हसन पुत्र नन्हे निवासी मौहल्ला टपकन टोला कस्बा व थाना अलीगंज जनपद एटा व अमर सिंह पुत्र रतिराम निवासी मेहरुपुर बीजर थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद सक्रिय सदस्य हैं। यह अपराधी पशुओं की तस्करी, गोकशी, गौ मांस की तस्करी करके भौतिक व बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक भौतिक लाभ अर्जित करते हुए जिससे अपना और अपने परिवार का तस्करी करके भरण पोषण करते हैं। आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रहकर अपराध करते हैं जिससे आम जनता में इनका भय व आतंक व्याप्त है। जनता का कोई भी स्वतंत्र गवाह इनके विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता है तथा इनके विरुद्ध मुअसं-70/2020 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम कप्तान सिंह, अमर सिंह, मेहंदी हसन पंजीकृत है। तथा मुअसं- 71/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम कप्तान सिंह पंजीकृत है तथा मुअसं 77/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम बनाम कप्तान सिंह, अमर सिंह, मेहंदी हसन पंजीकृत है। यह लोग गैंग बनाकर गोकशी कर गौ मांस की तस्करी करके आर्थिक व भौतिक लाभ कमाते हैं जिससे मेहंदी हसन के पास वाहन नंबर UP 76 K 8522 TATA NEXON YADHA ECO BS-5 है। जिसको गौ तस्करी के लिए ले जाते हुए इसी वाहन से चार बैल बरामद किए गए हैं। यह गैंग गौ तस्करी कर गाय/बैलों का वध करके गौ मांस को बेचकर आर्थिक व भौतिक लाभ कमाते हैं। इसी आर्थिक लाभ से ही मेहंदी हसन उक्त गाड़ी क्रय की है। जिसे धारा 14(१) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है।