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प्रयागराज
मथुरा बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान के नाम दर्ज किए जाने का मामला,
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मामले की हुई सुनवाई,
कोर्ट ने जमीन को बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के नाम दर्ज किए जाने का दिया आदेश,
एक महीने के अंदर जमीन को राजस्व विभाग के दस्तावेजों में मंदिर ट्रस्ट के नाम दर्ज किया जाए,
मथुरा के छाता तहसील के शाहपुर गांव में स्थित 1081 गाटा संख्या की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज किया गया था,
भोले खान पठान नाम के शख्स ने फर्जीवाड़ा करके बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट की जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज कराया था,
कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट की जमीन को पुनः राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने का दिया आदेश।