सिंदरी व रोड़ाबाँध में कूड़ा-कचरा फैलाने सहित यातायात में असुविधा पैदा करने का आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया

सिंदरी व रोड़ाबाँध में कूड़ा-कचरा फैलाने सहित यातायात में असुविधा पैदा करने का आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया ।

धनबाद से

सिंदरी (घनबाद)4 सितम्बर ।
सिंदरी पुलिस ने धारा 34 के तहत शहरपुरा व रोहड़ाबांध बाजार के आठ दुकानदारों पर विगत 28 अगस्त व 2 सितंबर को केस दर्ज कर दिया है। कूड़ा-कचरा फैलाने सहित यातायात में असुविधा पैदा करने के लिए दुकानदारों को चिह्नित किया गया है। सिंदरी पुलिस ने शहरपुरा बाजार के मिलन मोड़ स्थित और रोड़ाबाँध के मिथिलेश कुमार पर कांड संख्या 3/23, चित्तरंजन मंडल के पुत्र राहुल कुमार मंडल पर कांड संख्या 4/23, अशफाक अंसारी पर 5/23, मिलन कुमार मंडल पर 6/23, रंजीत कुमार पर 7/23, रोहड़ाबाँध के त्रिलोचन दत्ता पर कांड संख्या 8/23, हरकेश कुमार पर 9/23, कृष्णा दा पर 10/23 तथा पशुपति राय पर 11/23 के तहत केस दर्ज किया गया है।

सिंदरी थाना प्रभारी प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार इन दुकानदारों पर यातायात में असुविधा उत्पन्न करने के कारण केस दर्ज किया गया है. उन्होंने बाजार के अन्य दुकानदारों को हिदायत दी है कि सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए. सड़कों पर ठेला नहीं लगाना है, पार्किंग व कचड़ा नहीं फेंकना है. इससे सड़कें अवरुद्ध होती हैं. इसके लिए प्रशासन तैनात है व असुविधा उत्पन्न करने वालों पर केस दर्ज किया जा सकता है. इधर दुकानदारों ने सिंदरी पुलिस व चेम्बर ऑफ कॉमर्स से ग्राहकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग की है. सिंदरी चेम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष दीपक कुमार दीपू ने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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