सपा नेता पूर्व विधायक की सम्मति की एक और कुर्की

एटा– मुअस0– 235/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के गैंग लीडर रामेश्वर यादव पुत्र लालाराम यादव निवासी ग्राम अमृतपुर रघूपुर थाना जसरथपुर एटा हाल पता मोहल्ला प्रेम नगर थाना कोतवाली नगर एटा के अपराध जगत में सक्रिय होकर भादंवि में वर्णित अध्याय 16, 17 व 22 तथा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित कर अवैध श्रोतों से बड़ी संख्या में अपने पुत्र, पत्नी एवं अपने करीबी लोगों के नाम चल/अचल संपत्ति अर्जित की है, इसी क्रम में आज दिनांक 25.08.2023 को थाना मलावन क्षेत्रांतर्गत मौजा पिपहरा में कुल 0.313 हेक्टेयर कृषि भूमि जो कि 1. श्रीमती राममूर्ति देवी पत्नी रामेश्वर सिंह यादव, 2. श्रीमती रेखा यादव पत्नी जुगेन्द्र सिंह यादव,3. श्रीमती अमिता यादव पत्नी विनोद कुमार यादव निवासीगण मोहल्ला प्रेमनगर थाना कोतवाली नगर एटा मूल पता ग्राम अमृतपुर रघूपुर, थाना जसरथपुर एटा दर्ज है, जिसकी वर्तमान कीमत करीब 5,63,400 रुपये (5 लाख 63 हजार 400 रुपये) है। को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत समुचित पुलिस प्रबंध के साथ कुर्क किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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