गांव में स्वरोजगार के लिए 10.00 लाख तक के ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त करें बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां

गांव में स्वरोजगार के लिए 10.00 लाख तक के ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त करें बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां

बलरामपुर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव कुमार सक्सेना ने बताया कि उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार नवयुवक, नवयुवतियां जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, उन्हें अपने ही गांव में स्वरोजगार के लिए 10.00 लाख तक के ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किये जाते है। सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 4 प्रतिशत ब्याज व महिला तथा अन्य आरक्षित वर्ग के लाभार्थी को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति योजना के ई-पोर्टल www.cmegp.data-center.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।ऑनलाइन आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति/निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व परिवार रजिस्टर की नकल/राशन कार्ड की छाया प्रति के साथ ऑनलाइन उपरान्त हार्ड काॅपी कार्यालय में अनिवार्य रूप से किसी भी कार्य दिवस में जमा कर सकते है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को स्कोर कार्ड के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा आवेदकों के ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन बैंकों को वित्तपोषण हेतु भेजा जायेगा। साथ ही जनपद के बेरोजगारों से अपील किया है कि येाजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और स्वावलम्बी बनकर प्रदेश के विकास में अपना योगदान प्रदान करें। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए मो.नं.-9580503170/9598782988 पर सम्पर्क कर सकते है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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