गैंगस्टर एक्ट के तहत ५३,९७,४०० रु की अवैध संम्पत्ति कुर्क

कासगंज,गैंगस्टर एक्ट के तहत ५३,९७,४०० रु की अवैध संम्पत्ति कुर्क पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर कासगंज पुलिस द्वारा हत्या , लूट , जानलेवा हमला ,वलवा आदि जैसे संगीन आरोप में संलिप्त जिला बदर अपराधी अहमद नफीस उर्फ कालिया पुत्र मटरु , निवासी मौ.हसन थोक , भरगैन , थाना पटियाली , कासगंज , द्वारा गिरोह बनाकर जघन्य अपराध कारित करने के आरोप में उसकी पत्नी जैतून बेगम के नाम पर अवैध संम्पत्ति एक चिमनी भट्टा मये आफिस कुल कीमत ,५३,९७,४०० रु ,को कुर्क कर लिया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी पटियाली दीप कुमार पंत सहित बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks