सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी है..
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है.
ये सुनवाई कमेटी की याचिका पर हुई.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा, “हम निर्देश देते हैं कि वाराणसी के जिला न्यायालय का आदेश बुधवार (26 जुलाई) शाम पांच बजे तक अमल में नहीं आएगा और इस बीच पक्षकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में में वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दे सकते हैं.”
बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती के मुताबिक़, इसके पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, “मौके पर एक ईंट तक नहीं हिलाई गई है और न ही ऐसा करने की कोई योजना है.”
मेहता ने कहा कि सर्वे के तहत सिर्फ़ माप लिया जा रहा है. मौके पर तस्वीरें और वीडियो खींची जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी रिकॉर्ड में लिया कि एएसआई किसी तरह की कोई खुदाई नहीं कर रही है.
कोर्ट ने कहा कि ये तय किया जाए कि अगले एक हफ्ते तक परिसर में किसी तरह की खुदाई नहीं की जाए.
मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने वाराणसी की अदालत के सर्वे किए जाने के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks