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उत्तर प्रदेश में गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत
कार्मिशियल वाहनों का दो महीने का टैक्स माफ
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन की वजह से नहीं चले यात्री वाहनों का दो महीने का और माल वाहक वाहनों का एक महीने का उनका टैक्स माफ कर बड़ी राहत दी है। सरकार ने परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के तहत बुधवार को मंजूर कर लिया है।यात्री वाहनों और माल वाहक वाहन मालिकों के संगठन काफी समय से ये मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से करीब चार लाख यात्री वाहनों और डेढ़ लाख माल वाहक वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।हालांकि, इससे परिवहन विभाग को करीब 240 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होगा।माल वाहक वाहनों का अप्रैल का और यात्री वाहनों का अप्रैल और मई महीने का टैक्स माफ किया गया है। सरकार ने यह छूट मोटरयान अधिनियम-1997 के तहत ये छूट दी है। माना यह गया है कि मालवाहन वाहन केवल एक महीने ही नहीं चले। मई से वे आवश्यक सेवाओं लाने- ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए। इसी तरह यात्री वाहन अप्रैल और मई दो महीने नहीं चले। एक जून से यात्री वाहन भी संचालित होने लगे थे।