अब जीएसटी चोरी रोकने के लिए नया ई-बिल

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अब जीएसटी चोरी रोकने के लिए नया ई-बिल
सरकार एक नई जीएसटी ई- इनवॉइस या ई-बिल योजना अधिसूचित करने जा रही है। इसके जरिए 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियां एक अक्टूबर से सरकार के केंद्रीयकृत पोर्टल से सभी बिल निकाल सकेंगी।एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पहले इसके लिए कारोबार की सीमा 100 करोड़ रुपये तय की गई थी।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के प्रधान आयुक्त (जीएसटी) योगेंद्र गर्ग ने उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि मौजूदा जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली को नई प्रणाली के प्रस्तावित फीचर्स को जोड़कर और बेहतर किया जा सकेगा।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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