इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर,
अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज ,
जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की खंडपीठ ने खारिज की याचिका,
हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से किया इंकार,
कोर्ट ने कहा कि यह जनहित याचिका कल्पनाओं पर है आधारित,
कोर्ट ने कहा कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की आशंका का कोई आधार नहीं है,
कोर्ट ने भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर आयोजकों व राज्य सरकार से की अपेक्षा,
सोशल डिस्टेंसिंग व शारीरिक दूरी बनाए रखने की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्यक्रम करेंगे,
चीफ जस्टिस ने लेटर पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर किया था स्वीकार,
भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को की थी सुनवाई,
मुम्बई के समाजसेवी साकेत गोखले की ओर से भेजी गई लेटर पिटीशन।