नाबालिग के अपहरण तथा दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 12 साल की सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते नाबालिग के अपहरण तथा दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से क्रमश: 12 वर्ष कठोर कारावास एवं 70,000 रूपये जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

  1. आज दिनांक 24/06/2023 को अभियुक्त दिनेश पुत्र सर्वेश निवासी आशावाद थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 14/21 धारा 363, 366, 376 आईपीसी 3/4 पोक्सो अधिनियम थाना बागवाला एटा को दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹70,000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks