
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते नाबालिग के अपहरण तथा दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से क्रमश: 12 वर्ष कठोर कारावास एवं 70,000 रूपये जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-
- आज दिनांक 24/06/2023 को अभियुक्त दिनेश पुत्र सर्वेश निवासी आशावाद थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 14/21 धारा 363, 366, 376 आईपीसी 3/4 पोक्सो अधिनियम थाना बागवाला एटा को दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹70,000 अर्थदंड से दंडित किया गया।