*जुगेंद्र सिंह की जमानत खारिज, रिपोर्ट योगेश मुदगल

एटा। मारपीट, छेड़खानी के मामले में सपा नेता जुगेन्द्र सिंह यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने याचिका खारिज की है।
बता दें कि थाना मलावन में 11 फरवरी 2022 को कब्जामुक्त जमीन पर कब्जा लेने गए थे। आरोपी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेन्द्र सिंह यादव, इनके घरवालें आ धमके थे। हमला कर घायल कर दिया। पत्नी बचाने आई उसके भी कपड़े फाड़ दिए थे। मलावन पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी मामले में जमानत को लेकर सपा नेता की तरफ से अधिवक्ता ने याचिका दायर की। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार सिंह ने जमानत याचिका निरस्त कर दी। बता दें कि वर्तमान में सपा नेता जेल में निरूद्ध है।