
भाई का हत्यारा भाई ,दो साथियों सहित गिरफ्तार कासगंज,थाना ढोलना के अन्तर्गत वादी चन्द्र वीर पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी तैयबपुर ,सुजातगंज ने थाना ढोलना को सूचित किया कि मैं अपने भाई मनोज को खेत पर खाना देने गया था पर वो वहां मुझे नहीं मिला ,जब मैं लौट रहा था तो हजारा नहर के किनारे मेरा भाई बेहोशी की हालत में पड़ा मिला ,जिसे अज्ञात लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। वादी की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 150/23की धारा 307 में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना आरंभ की गई , दिनांक 5 म ई को अलीगढ़ में इलाज के दौरान मनोज की मृत्यु हो गई। विवेचना में यह तथ्य सामने आए कि मनोज के भाई चन्द्र वीर सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह , मुकेश पुत्र ईश्वर दयाल , जितेन्द्र पुत्र नौबत सिंह इस काण्ड में सम्मिलित हैं और मुकदमा धारा 302/34की बढ़ोत्तरी की गई , घटना की गंभीरता पर पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी नगर अजीत चौहान के नेतृत्व में थाना ढोलना एस ओ जी टीम द्वारा तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से दो तमंचे 315बोर , खोखा , और दो जिन्दा कारतूस बरामद किए गए। साथ ही जितेन्द्र कुमार के पास से भी एक तमंचा और तीन जिन्दा कारतूस बरामद किए गए।
कड़ाई से पूछताछ में चन्द्र वीर ने पुलिस को बताया कि मैं जुआ खेलने का आदी हूं इस वजह से मेरे ऊपर कासगंज के साहूकार अवधेश पुत्र सीनू और स्वदेश पुत्र मीनू का कर्जा हो गया , उनके पास मेरी जमीन भी गिरवी रखी है । इसी कारण मैंने अपने साथी मु केश और जितेन्द्र के साथ अपने भाई मनोज की गोली मार हत्या कर दी।सीनू मीनू को फसाने की योजना बनाई थी साथ ही जितेन्द्र जो कैमिस्ट का काम करता है उसने मनोज को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और मुकेश ने मेरे कहने पर अपने तमंचे से मनोज की पीठ पर गोली मार दी मैंने उन दोनों साथियों से भाई की जमीन बेच कर पांच पांच लाख रुपए देने का वादा किया था।
डॉ विनय शौनक चीफ रिपोर्टर दिल्ली टाइम्स न्यूज कासगंज।
बीस मुकद्दमो का आरोपी अभियुक्त ,900ग्राम अवैध नशीला पदार्थ डायजापाम के साथ गिरफ्तार।
थाना गंजडुंडवारा पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी पटियाली दीप कुमार पंत के नेतृत्व में एक शातिर अभियुक्त जाहिद पुत्र नन्है निवासी ग्राम सुजावलपुर थाना गंजडुंडवारा को 900 ग्राम नशीले पदार्थ डायजापाम के साथ गिरफ्तार कर लिया उस पर थाना गंजडुंडवारा में 18 मुकदमे संगीन धाराओं में तथा दो मुकदमे थाना दिल्ली गेट में गौवध अधिनियम , आर्म्स एक्ट , गैंगस्टर तथा पशु क्रूरता अधिनियम में दर्ज बताए जाते हैं।