*प्रतिबंधित 14 दवाएं तीन दिन में करनी होंगी वापस, रिपोर्ट योगेश मुदगल

कासगंज- केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रतिबंधित की गई 14 दवाओं की बिक्री पर रोक लग गई है। थोक, फुटकर बिक्रेताओं से इन दवाओं के तीन दिन के अंदर वापस करने के लिए कहा है। औषधि निरीक्षक ने इस संबंध में थोक विक्रेताओं को पत्र लिखकर दवाएं वापस मंगाने के आदेश दिए हैं।
सोमवार को कासगंज के औषधि निरीक्षक रमेश चंद्र ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा एक से अधिक साल्ट की 14 दवाओं के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इन दवाओं की बिक्री थोक व फुटकर दवा विक्रेता न करें। जिन फुटकर दवा विक्रेताओं के यहां दवाएं स्टॉक में बची हैं। उन्हें तुरत थोक विक्रेता के पास वापस कर दें। ताकि उन्हें दवा निर्माता कंपिनयों पास भेजा जा सके। औषधि निरीक्षक ने बताया कि दवाओं को वापस करने के लिए केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ ही सभी फुटकर दवा विक्रेताओं को तीन दिन के अंदर प्रतिबंधित दवाओं को वापस भेजने के लिए कहा गया है। दवा विक्रेता यदि इन दवाओं की बिक्री करेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इन 14 दवाओं के प्रतिबंध के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा गजट भी जारी किया जा चुका है।