गौवध अधिनियम के तहत टाटा सफारी की गयी कुर्क

एटा ! वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिहं ने बताया कि जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था व अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से मु0अ0सं0-10/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 में बरामद टाटा सफारी नम्बर HR 51-AP-1928 कीमत करीब- 1,15,500/- रुपये। उक्त आयशर केन्टर के वाहन स्वामी अफसान पुत्र शाहिद निवासी ढकिया थाना डिडौली जनपद अमरोहा, के विरुद्ध थाना पिलुआ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 166/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत उक्त टाटा सफारी कीमत करीब- 1,15,500/- रुपये (एक लाख पंद्रह हजार पांच सौ रुपए) को समुचित पुलिस प्रबंध के साथ कुर्क किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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