रामेश्वर सिंह की मथुरा में तीन करोड़ की सम्मति कुर्क


जनपद एटा कृपया अवगत कराना है कि मुअस– 235/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के गैंग लीडर रामेश्वर यादव पुत्र लालाराम यादव निवासी ग्राम अमृतपुर रघूपुर थाना जसरथपुर एटा हाल पता मोहल्ला प्रेम नगर थाना कोतवाली नगर एटा के अपराध जगत में सक्रिय होकर भादंवि में वर्णित अध्याय 16, 17 व 22 तथा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित कर अवैध श्रोतों से बड़ी संख्या में अपने पुत्र, पत्नी एवं अपने करीबी लोगों के नाम चल/अचल संपत्ति अर्जित की है, इसी क्रम में दिनांक 30.05.2023 को *थाना वृंदावन जनपद मथुरा क्षेत्रांतर्गत प्रेम मंदिर के पीछे सुनरख तिराहा के पास कृषि भूमि करीब 735 वर्ग मीटर जोकि सुबोध यादव पुत्र रामेश्वर सिंह आदि 04 अन्य के नाम है, जिसकी वर्तमान कीमत करीब 3,00,00,000 रुपये (तीन करोड़ रुपये)* को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत समुचित पुलिस प्रबंध के साथ कुर्क किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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