5 दिन पूर्व हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण, शराब न पिलाने को लेकर हुई थी युवक की हत्या

एटा – थाना मिरहची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, थाना मिरहची क्षेत्रांतर्गत करीब 5 दिन पूर्व हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण, शराब न पिलाने को लेकर हुई थी युवक की हत्या, मौके पर बरामद हुई अंगूठी के आधार पर आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, अभियुक्त की निशांदेही पर घटना के समय पहने हुए खून सने कपडे़ बरामद।

घटना का विवरण –
दिनांक 18.05.2023 को थाना मिरहची पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना मिरहची क्षेत्रांतर्गत ग्राम दतेई के पास बने मंदिर के पास सड़क के किनारे एक व्यक्ति का शव संदिग्धावस्था में पड़ा हुआ है, इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुॅच जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि शव सतीश चन्द्र पुत्र स्व0 यादराम निवासी ग्राम नगला ख्याली थाना मिरहची एटा का है, मृतक के भाई वादी श्री प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 यादराम निवासी नगला ख्याली थाना मिरहची एटा द्वारा गाॅव के ही टिंकू उर्फ हरिओम पुत्र श्यामपाल तथा सतीश सोलंकी निवासी शांति नगर थाना कोतवाली नगर एटा के विरुद्ध अपने भाई सतीश को अपने साथ मोटर साइकिल पर बैठाकर दतेई शराब के ठेके पर ले जाकर वहाॅ शराब पिलाने तथा उसकी हत्या कर देने सम्बन्धी आरोप अंकित कर दी गई तहरीर के आधार पर थाना मिरहची पर मुअसं – 108/2023 धारा 302, 301 भादवि बनाम टिंकू उर्फ हरिओम व सतीश सोलंकी पंजीकृत किया गया।

अनावरण तथा गिरफ्तारी –
दिनांक 23.05.2023 थाना मिरहची पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण कर प्रकाश में आए अभियुक्त सुखबीर सिंह पुत्र सूबेदार सिंह निवासी दतई थाना मिरहची जनपद एटा उम्र करीब 42 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर समय करीब प्रातः 05.05 बजे अतरंजी खेड़ा काली नदी के पुल के पास ग्राम अचलपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

मुख्य बिंदु –
1. मृतक का शव जिस दिन स्थानीय पुलिस को मिला वहीं घटनास्थल से एक कछुआ छाप पीली धातु की अंगूठी भी पुलिस को बरामद हुई थी। उस अंगूठी के आधार पर ही अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आया।
2. गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में यह तथ्य सामने आए कि अभियुक्त 42 वर्षीय अविवाहित व्यक्ति है तथा उसने करीब एक माह पूर्व 07 लाख 60 हजार रुपये में अपनी खेती बेची थी, जिसे उसने बैंक में जमा कर दिया था।
3. बैंक में जमा रुपयों में से 49 हजार रुपये निकालकर अभियुक्त द्वारा अपने घर धार्मिक आयोजन का आयोजन कराया गया था, जिसमें उसने अपने कुछ रिश्तेदारों तथा मित्रों को घटना वाले दिन आयोजन का समापन होने के उपरांत भोज पर बुलाया था।
4. आयोजन के समापन वाले दिन अभियुक्त शाम करीब 03 बजे से लगातार शराब पीता रहा तथा मित्रों के कहने पर उनके लिए रात्रि करीब 08.30 बजे पैदल ही गाॅव के ठेके से शराब लेने चला गया।
5. उसी समय मृतक सतीश भी अपने गाॅॅव के ही एक व्यक्ति के साथ उसी ठेके पर गया और दो क्वार्टर शराब के लिए तथा दोनों ने वहीं बैठकर पी लिए।
6. अभियुक्त द्वारा शराब लेकर जब सैल्समेन को 500 रुपये का फटा नोट दिया तो सैल्समेन ने नोट वापस कर दिया, तब अभियुक्त ने धार्मिक आयोजन के खर्चे में से बची एक नोटों की गड्डी अपनी पेन्ट की जेब से निकाली, और उसमें से सेल्समेन को रुपये दे दिए। अभियुक्त को नोटों की गड्डी निकालते समय पास में ही खडे़ मृतक सतीश ने देख लिया था, और अभियुक्त के थोड़ा आगे जाने पर शराब पीने के लिए उसने अभियुक्त सुखवीर से रुपये माॅगे, अभियुक्त द्वारा रुपये देने से मना करने पर दोनों के मध्य कहासुनी हो गई।
7. अभियुक्त जब शराब लेकर वापस अपने घर जाने लगा तो ठेके से करीब 100 मीटर की दूरी पर पीछे से आकर मृतक ने उसके सिर पर मुक्के से वार कर दिया।
8. अभियुक्त अचानक पीछे से हुए हमले से घबरा गया और मृतक से शरीर में काफी बलिष्ठ होने पर उसने मृतक सतीश को नीचे गिरा लिया सड़क पर उसे पटकने लगा जिससे मृतक के सिर में सड़क की गिट्टियाॅ से काफी चोट आ गई, करीब आधा घण्टा दोनों लोग आपस में नशे की हालत में गुत्थतगुत्था होते रहे।
9. इसी बीच मृतक ने अभियुक्त की बाॅयें हाथ की ऊंगली को अपने मुंह में डालकर काट लिया और ऊंगली न छोड़ने पर अभियुक्त ने उसके गुप्तांगों (वृषण) को अपने हाथों से कसकर दबा दिया, जिससे सतीश की मृत्यु हो गई। ऊंगली काटते समय अभियुक्त की अंगूठी मौके पर ही ऊंगली में से निकल कर गिर गई।
10. अभियुक्त ने घटना को अंजाम देने के बाद अपने पहने हुए खून से सने सारे कपड़ों को गाॅव के पास जाकर कूडे़ के ढेर में दबा दिया, और गाॅव के ही ऑटो वाले को बुलाया तथा उसके ऑटो से सहावर उतर गया।
11. मौके से बरामद अंगूठी के आधार पर अभियुक्त घटना में प्रकाश में आया, जिसे स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामपता –

  1. सुखबीर सिंह पुत्र सूबेदार सिंह निवासी दतई थाना मिरहची जनपद एटा (उम्र करीब 42 वर्ष) बरामदगी –
  2. आरोपी द्वारा घटना के समय पहने हुए कपड़े
  3. आरोपी की एक अंगूठी पीली धातु (घटनास्थल से बरामद) गिरफ्तार करने वाली टीम –
  4. प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष बाबू
  5. निरीक्षक अपराध श्री सत्यवीर सिंह
  6. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार
  7. उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह
  8. है0का0 सादेश कुमार
  9. है0का0 रोहिताश कुमार
  10. का0 निखिल
  11. का0 कलाम
  12. है0का0चा0 विपिन कुमार

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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