गैंगस्टर कोर्ट ने खारिज की जुगेंद्र सिंह की जमानत अर्जी

Etah News: गैंगस्टर कोर्ट ने खारिज की जुगेंद्र सिंह की जमानत अर्जी

एटा। कोतवाली नगर में दर्ज गैंगस्टर के मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव की जमानत अर्जी को प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ने खारिज कर दिया।अदालत में पेश हुई जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक रक्षपाल सिंह शाक्य एवं अरुण कुमार माहेश्वरी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 86 मुकदमे पंजीकृत हैं। वह अपने भाई पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह के गैंग के सक्रिय सदस्य के रूप में लोगों की जमीनों पर कब्जे करके अवैध रूप से धनार्जन करते हैं।

उनके खौफ के चलते लोग गवाही देने नहीं आते। ऐसे में अगर आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया तो वह गवाहों को धमकाएंगे और भय पैदा करेंगे। जमानत की शर्तों का उल्लंघन करके विचारण में सहयोग नहीं करेंगे। प्रभारी विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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