न्यायालय में मोबाइल से विडियोग्राफी करने पर पुलिस के हवाले कर मुकदमा लिखने को कहा

न्यायालय में मोबाइल से विडियोग्राफी करने पर पुलिस के हवाले कर मुकदमा लिखने को कहा।। मैनपुरी प्रधान न्यायधीश कुटुंब न्यायालय मैनपुरी में दिनांक 28 मई 2023 को समय करीब 12:30 पर दोपहर में पीठासीन अधिकारी मोहम्मद गुलाम उल मदार न्यायालय में पत्रावली की सुनवाई कर रहे थे इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति अपने मोबाइल से पत्रावली यों की वीडियोग्राफी और न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के द्वारा किए जा रहे कार्य की मोबाइल से विडियोग्राफी जा रही थी संदिग्ध व्यक्ति प्रतीत होने पर न्यायाधीश द्वारा रीडर कमलेश बाबू राजपूत से उस लड़के को बुलाया और उसका मोबाइल जबकि और पूछा गया कि तुम्हारे तुम न्यायालय में किस हैसियत से वीडियोग्राफी कर रहे हो तो उस लड़के ने अपना नाम राहुल पुत्र श्याम सिंह थाना घिरोर जिला मैनपुरी का निवासी बताया जो चुपके से न्यायालय की कार्यवाही की पत्रावली की वीडियोग्राफी कर रहा था उसने अपना मोबाइल नंबर 85348 39128 बताया उसके मोबाइल जप्त करने पर उसमें न्यायालय की गैलरी में देखी गई जिसमें उसके द्वारा वीडियो बनाई गई थी संदिग्ध व्यक्ति की उस दिन ना तो कोई पत्रावली थी ना ही किसी केस की पैरवी करने आए थे संदेह प्रतीत होने पर और न्यायालय में बिना किसी अधिकारी की अनुमति के वीडियोग्राफी करना कानूनी अपराध है इस पर न्यायाधीश ने अपने रीडर कमलेश कुमार राजपूत से थाना कोतवाली के लिए लिखित तहरीर भिजवाई और उपरोक्त संदिग्ध व्यक्ति राहुल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराए जाने के लिए भी कहा गया इस प्रकार से न्यायालय परिसर के अंदर न्यायालय कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग एवं फोटो खींचना एक कानून अपराध है जो उसके द्वारा किया गया थाना पुलिस को सूचना करने पर राहुल कुमार को तुरंत गिरफ्तार किया गया था और थाना कोतवाली में हिरासत में है पुलिस द्वारा उसका मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया गया है न्यायाधीश द्वारा पुलिस उपाधीक्षक सदर से बात करने पर बताया गया उस समय बाद जांच करने पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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