प्रिंटिंग प्रेस संचालकों द्वारा दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्यवाही—-डीएम

एटा ! जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देशन में एडीएम वित्त एवं राजस्व आयुष चौधरी ने जनपद के समस्त समस्त प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों को सूचित किया है कि आयोग द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु जनपद में अवस्थित 04-नगर पालिका परिषदो एवं 06-नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों का निर्वाचन द्वितीय चरण में निर्धारित करते हुये कार्यक्रम की घोषणा की गई है, साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के पोस्टर, पैम्पलेट आदि छपवाये जाते हैं।
एडीएम ने जिले के समस्त प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों को निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार के पोस्टर, पैम्पलेट को मुद्रित किये जाने से पूर्व प्रिन्टिंग प्रेस संचालक द्वारा छपवाने वाले (प्रत्याशी/अन्य) कापूराब्यौरा (नाम, पता, मोबाइल नं0-एवं पहचान) अनिवार्य रूप से अपने से संबंधित अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे। मुद्रित की गयी प्रत्येक सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम एवं मुद्रित की गयी कुल प्रतियां तथा मुद्रक, प्रकाशक का पूरा पता स्पष्ट रूप से छपा होना अनिवार्य है। मुद्रित किये जाने के तीन दिवस के अन्दर मुद्रित की गयी सामग्री की चार प्रति के साथ वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 एटा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की दशा में छः माह का कारावास अथवा 2000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं, साथ ही लाइसेन्स भी निरस्त हो सकता है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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