दो आरोपियों को दंडित किया गया

एटा

जनपदीय मॉनिटरिंग सैल की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते अलग–अलग मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा दो आरोपियों को दंडित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है–

1.आज दिनांक 18.04.2023 को अभियुक्त गण 1-विमलेश पुत्र अंगन लाल 2-शैलेश पुत्र अंगनलाल निवासी गण दत्तपुर थाना सकीट जनपद एटा संबंधित मु0अ0सं0 163/2015 धारा 302/34 भादवि थाना सकीट एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय एडीजे-2 एटा द्वारा उपरोक्त दोंनों अभियुक्तगणों को को आजीवन कारावास एवं 50,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
2.आज दिनांक 18.04.2023 को अभियुक्त 1-विमलेश पुत्र अंगन लाल निवासी दत्तपुर थाना सकीट जनपद एटा संबंधित मु0अ0सं0 174/2015 धारा 25/27 आर्मस एक्ट थाना सकीट एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय एडीजे-2 एटा द्वारा अभियुक्त 03 वर्ष कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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