
एटा में 13 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन।
एटा,
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त पत्र संख्या 585 /एसएलएसए- 127 /2022 एन0एल0ए0(सरन)दिनांकित 23 फरवरी 2023 के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में 13 मई 2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,दाण्डिक धारा 138 एन0 आई0 एक्ट, बैंक रिकवरी वाद,श्रमिक वाद, जल एवं गृह कर वाद, विद्युत बिल वाद ,वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, दीवानी वाद, राजस्व वादों के साथ साथ ही चलाना से संबंधित वादो का भी निस्तारण सुलह -समझौते एवं संस्वीकृति के आधार पर किया जाएगा। इसलिए जन साधारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वावधान में दिनांक 13-5-2023दिन शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने-अपने वादों को चिन्हित करवाते हुए आधिकारिक वादों, हमलों को नियत एवं निस्तारित कराकर सस्ता- सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते हैं यह जानकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा श्री कैलाश कुमार ने दी है