न्यायालय द्वारा तीन आरोपियों को दंडित किया गया

एटा,जनपदीय मॉनिटरिंग सैल की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते अलग–अलग मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा तीन आरोपियों को दंडित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है–

  1. आज दिनांक 17.04.2023 को अभियुक्त योगेश उर्फ जोगेश उर्फ डीसी पुत्र महावीर सिंह निवासी नगला सुम्मेर थाना बागवाला एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय एडीजे 3 एटा द्वारा मु0अ0सं0 182/09 धारा 307 भादवि0 थाना जैथरा एटा में 02 वर्ष कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड तथा मु0अ0सं0 183/09 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना जैथरा एटा में 02 वर्ष कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  2. आज दिनांक 17.04.2023 को अभियुक्त साविर अली पुत्र शहजादे निवासी ग्राम मानपुर थाना कोतवाली देहात एटा संबंधित मु0अ0सं0 466/09 धारा 498ए,302 भादवि थाना कोतवाली देहात एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय एडीजे 3 एटा द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  3. दिनांक 17.04.2023 को अभियुक्त राहुल तिवारी पुत्र शिवराम तिवारी निवासी कोल्हापुर के पास थाना अलीगंज एटा संबंधित मु0अ0सं0 66/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अलीगंज एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय एडीजे 3 एटा द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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