दुष्कर्म के मामले के एक आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास एवं 25000 रुपये के अर्थ दंड से किया दंडित

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा नाबालिग के अपहरण तथा दुष्कर्म के मामले के एक आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास एवं 25000 रुपये के अर्थ दंड से किया दंडित।

आज दिनांक 15.04.2023 को सूरज पुत्र नन्ने निवासी गहला थाना सकरौली जनपद एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 278/20 धारा 363, 366, 376 ,352, 506 भादवि0 व 4 पोक्सो अधिनियम थाना जलेसर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पॉक्सो-2 एटा द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष साधारण कारावास एवं ₹25000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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