सुबोध व प्रमोद को अग्रिम जमानत देने से इंकार, रिपोर्ट योगेश मुदगल

*वादिनी के साथ गाली-गलौज की और पिस्टल तानकर छेड़खानी,सुबोध व प्रमोद को अग्रिम जमानत देने से इंकार, रिपोर्ट योगेश मुदगल

एटा,कोतवाली नगर में दर्ज छेड़खानी और पिटाई के मामले में पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के पुत्र सुबोध यादव और प्रमोद यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। दलील सुनने के बाद जिला जज ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। पुलिस लगारत इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दे रही है।

कोतवाली नगर में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें नौकरी के नाम पर दुष्कर्म करने एवं मारपीट, छेड़खानी के आरोप लगे थे। इसी मामले में सुबोध यादव, प्रमोद यादव निवासी अमृतपुर रघुपुर थाना जसरथपुर पर भी पिस्टल तानकर पिटाई, छेड़खानी के आरोप लगे थे। अग्रिम जमानत को लेकर आरोपी पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ने याचिका दायर की। शुक्रवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलीले पेश की। आरोपी पक्ष से अधिवक्ता ने दलील दी कि वादी महिला से कभी नहीं मिले है और एक राजनैतिक प्रतिद्वंदी के करीबी है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। सरकार से तरफ से डीजीसी रेशपाल सिंह राठौर ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आवेदकगण ने वादिनी के साथ गाली-गलौज की और पिस्टल तानकर छेड़खानी की। गंभीर अपराध है ऐसे में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाएं। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद जिला जज अनुपम कुमार ने सुबोध कुमार, प्रमोद कुमार को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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