किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सजा, रिपोर्ट योगेश मुदगल

एटा। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। अर्थदंड में से 60 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। एडीजीसी प्रभात कुमार चौहान, सर्वेश कुमार चौहान के अनुसार 14 मई 2014 को किशोरी खेत पर शौच के लिए गई थी। धर्मेंद्र उर्फ धर्मा पुत्र ओमप्रकाश निवासी नगला गोदी थाना जलेसर उसे ले गया था। अवागढ़ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को बरामद कर मेडिकल कराया। आरोपी को जेल भेजा था। मेडिकल रिपोर्ट व बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। शुक्रवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव, पॉस्को कोर्ट, अपर जिला जज विपिन कुमार तृतीय ने धर्मेंद्र कुमार धर्मा को दोषी माना। 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 70 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 60 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।