
एटा– जनपदीय मॉनिटरिंग सैल की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 24.03.2023 को तीन अलग-अलग मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है–
- अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मा पुत्र ओमप्रकाश निवासी नगला गोदी थाना जलेसर एटा संबंधित मुअसं0– 136/2014 धारा 363, 366, 376डी भादवि0 व 4 पोक्सो अधिनियम थाना अवागढ जनपद एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे-1 एटा द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 70,000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
- अभियुक्त 1-रामसनेही पुत्र वीरपाल नि0 बडागावं थाना पिलुआ एटा 2-मुकेश अहेरिया पुत्र विपरीत लाल निवासी चन्दनपुरा थाना सिकंदराराऊ हाथरस संबंधित मुअसं0– 155/2018 धारा 147, 148, 149 ,307, 323, 504 भादवि0 थाना पिलुआ जनपद एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम एटा द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 05- 05 वर्ष के कारावास एवं 08-08 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।
- अभियुक्त 1-रामसनेही पुत्र वीरपाल नि0 बडागावं थाना पिलुआ एटा संबंधित मुअसं0– 161/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पिलुआ जनपद एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम एटा द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष के कारावास एवं 01 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।