आजीवन कारावास एवं 35000 रूपये जुर्माने तथा 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 1,000 रूपये के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते दहेज हत्या तथा एनडीपीएस एक्ट के अलग–अलग मामले के एक–एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से क्रमश: आजीवन कारावास एवं 35000 रूपये जुर्माने तथा 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 1,000 रूपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकr एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

  1. आज दिनांक 21.03.2023 को अभियुक्त विजेन्द्र सिहं पुत्र मातादीन निवासी बिजौली थाना जैथरा जनपद एटा सम्बन्धित मु0अ0स0 266/1996 धारा 498ए,304बी,भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना जैथरा जनपद एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश जनपद एटा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 35000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  2. आज दिनांक 21.03.2023 को अभियुक्त अनुपम सिंह पुत्र ओमवीर सिंह निवासी मलावन जनपद एटा सम्बन्धित मु0अ0स0 04/2018 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस एक्ट जनपद एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल एन0डीपी0एस एक्ट जनपद एटा द्वारा अभियुक्त को एक वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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