डिस्चार्ज आवेदन लंबित होने पर भी धारा 482 CrPC के तहत चार्जशीट को चुनौती देने की याचिका पोषणीय हैः सुप्रीम कोर्ट

Legal Update *

डिस्चार्ज आवेदन लंबित होने पर भी धारा 482 CrPC के तहत चार्जशीट को चुनौती देने की याचिका पोषणीय हैः सुप्रीम कोर्ट

====+====+====+====+====

?हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि चार्जशीट को रद्द करने की मांग वाली सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका सुनवाई योग्य है, भले ही डिस्चार्ज आवेदन कोर्ट के समक्ष लंबित हो।

⬛मद्रास उच्च न्यायालय ने सीआरएल.ओपी (एमडी) संख्या 1090/2017 में दिनांक 14.08.2019 के आदेश के तहत यह कहा था कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत चार्जशीट को रद्द करने की मांग वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, अगर डिस्चार्ज याचिका लंबित है।

?मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसने सीवीके बालाकृष्णन एंड एएनआर बनाम स्टेट इन एसएलपी (सीआरएल) 1733 ऑफ 2023 के मामले में फैसले पर विचार करते हुए हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा:

?“वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा यह है कि क्या ट्रायल कोर्ट के समक्ष डिस्चार्ज आवेदन लंबित है, उच्च न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और योग्यता के आधार पर आवेदन पर विचार कर सकता है, अब इस न्यायालय के फैसले आनंद कुमार मोहता और अन्य के मामले में। बनाम राज्य (दिल्ली एनसीटी) गृह विभाग और अन्य। (2019) 11 एससीसी 706 के मद्देनजर पूर्ण नहीं है।”

?“उपर्युक्त के मद्देनजर और मामले के तथ्यों के लिए इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में निर्धारित कानून को लागू करने के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और अलग करने के योग्य है और तदनुसार खारिज कर दिया और अलग रखा।

❇️ चूंकि उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर आवेदन पर विचार नहीं किया है, इसलिए हम इस मामले को उच्च न्यायालय को भेज देते हैं कि वह धारा 482 सीआरपीसी के तहत रद्द करने वाली याचिका/याचिका पर नए सिरे से कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर जल्द से जल्द विचार करे।”

केस टाइटल:- सी वी के बाल किरशन व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य
विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) सं.1733/2023)

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks