
हत्या का आरोप हुआ साबित, महिला समेत पांच को आजीवन कारावास
प्रत्येक सिद्ध दोष अपराधी पर 66-66 रुपया अर्थदंड भी
हत्या में प्रयुक्त असलाह बरामद होने पर एक आरोपी को तीन साल की कैद
एटा,अरुण कुमार उपाध्याय एटाः जलेसर थानाक्षेत्र के अंतर्गत फाजिलपुर मार्ग पर हुए हत्याकांड में शनिवार को अदालत ने महिला समेत पांच आरोपितों को दोषी करार दिया। पांचों दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 66-66 हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनय शर्मा ने बताया कि फाजिलपुर निवासी नत्थूराम का अपनी ही भाभी फूलनदेवी से जमीनी विवाद चल रहा था। 12 अक्टूबर 2007 को सुबह वह अपने बेटै ओमप्रकाश रामपाल, रामपाल के साले धर्मेद्र रामपाल की पत्नी आदि परिजनों के साथ खेत में चारा काटने गया। जब वे लोग चारा काटकर सुबह 10 बजे घर लौट रहे थे तो फूलनदेवी ने गांव के नौबत सिंह, नगला बबूल निवासी हरवीर व उदयवीर, डिवाइची थाना शिकोहाबाद निवासी भूरा आदि के साथ मिलकर गांव के मार्ग में घेर लिया तथा तमंचों से गोलियां चला दी। जिस पर उदयवीर द्वारा चलाई गोली से धर्मेद्र की मौत हो गई तथा ओमप्रकाश व रामपाल की पत्नी आदि घायल हो गए। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट भेजी। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट विकास गुप्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाह व सबूतों व दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद आरोपित नौबत सिंह, फूलनदेवी, हरवीर, उदयवीर व भूरा को आजीवन कारावास के साथ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 66- ‘66 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं उदयवीर को अवैध असलाह रखने के मामले में तीन साल के कारावास व दस हजार रुपया जुर्माने से भी दंडित किया।