पुलिस ने गैंगेस्टर के दो आरोपियों के विरुद्ध कसा शिकंजा
गैंगेस्टरों की 6.66 करोड़ की संपत्ति की जाएगी जब्त, रिपोर्ट योगेश मुदगल

कासगंज, । सिढ़पुरा एवं गंजडुंडवारा पुलिस ने गैंगेस्टर अधिनियम के दो आरोपियों की 6.66 करोड़ रुपये से अधिक की चल व अचल संपत्ति की जब्त का आदेश जारी किया है। एटा के गांव दरिकपुर के रहने वाले राजबहादुर उर्फ सुल्तान सिंह के बमनई में स्थित विद्यालय, होटल, प्लॉट जब्त किए गए हैं। गंजडुंडवारा पुलिस ने सिकंदरपुर वैश्य के म्याऊं निवासी व गैंगेस्टर के आरोपी की तीन लाख रुपये की कृषि भूमि भी जब्त की जाएगी।
शुक्रवार को एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि एटा के दरिकपुर गांव के निवासी राजबहादुर पर हत्या व जानलेवा जैसी संगीन व अन्य धाराओं में 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पटियाली पुलिस ने राजबहादुर के द्वारा गैगेस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया था। उसके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को डीएम हर्षिता माथुर के आदेश बाद जब्त करने के आदेश दिये हैं। जब्त की जाने वाली संपत्ति में बमनई गांव में विद्यालय, होटल, प्लॉट आदि शामिल हैं। जिनकी कुल कीमत 6 करोड़ 66 लाख, 82 हजार रुपये है। गंजडुंडवारा पुलिस ने भी सिकंदरपुर वैश्य के गांव म्यांऊ निवासी जलालुद्दीन की तीन लाख रुपये की अवैध रूप से अर्जित की गई कृषि भूमि जब्त की है। जलालउद्दीन पर गोवध अधिनियम समेत पांच मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वह गिरोह बनाकर गोकशी कर रहा था।